जानिए! बूथ पर मतदाताओं की पहचान प्रमाणित करने सम्बन्धी 25 वैकल्पिक दस्तावेज..


जानिए! बूथ पर मतदाताओं की पहचान प्रमाणित करने सम्बन्धी 25 वैकल्पिक दस्तावेज..

बूथ पर मतदाताओं की पहचान
बूथ पर मतदाताओं की पहचान
वाचस्पति रयाल/टिहरी। 

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत कल द्वितीय चरण का मतदान होना है, प्रदेश के सभी विकास खण्डों में पूर्वाह्न 8 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान प्रमाणित करने सम्बन्धी 25 वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किये हैं जिनमें से किसी एक पहचान प्रमाण को अपने से सम्बन्धित मतदेय स्थल पर तैनात सम्बन्धित अधिकारी को दिखाने पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगें। 




इन 25 पहचान प्रमाणों में आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजि औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, भूमि-भवन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज/भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र या लाईबे्ररी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे पास, स्वतन्त्रता सेनानी पहचान पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, टेलीफोन/बिजली/पानी का बिल, दुकान का पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन नीली किताब, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन अधिकारियों द्वारा जारी संवाहक लाईसेंस, परिवार रजिस्टर के सत्यापित उद्धरण, निवास का प्रमाण पत्र एवं राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों  में जारी पहचान पत्र तथा विधानसभा निर्वाचन की भांति लेखपाल सम्बन्धित ग्राम में तैनात अध्यापक का संस्तुति पत्र शामिल हैं।




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