जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत में दो से ज्यादा बच्चों वाले नही लड़ पायेगे चुनाव! जानिए क्यों?
महेश पंवार/देहरादून।
गत दिनों हाईकोर्ट द्वारा दो से ज्यादा बच्चों के मामले में दिए गए फैसले के बाद भले ही ग्राम पंचायत ही नही बल्कि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सदस्य भी नामांकन कर चुके हों लेकिन अब स्थिति लगभग साफ हो चुकी है कि इस बार ग्राम पंचायत मे भले ही दो से ज्यादा बच्चों वाले चुनाव लड़ सकेंगे पर जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत में दो से ज्यादा बच्चों वाले चुनाव नही लड़ पायेगे, दरअसल जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत में भी ग्राम पंचायत की तरह दो से ज्यादा बच्चों के चुनाव लड़ने को लेकर डाली गयी याचिकाओ में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि सरकार इस मामले में चार सप्ताह के अन्दर जवाब दे, ऐसे में जबतक सरकार जवाब देती है तब तक तो पूरा पंचायत चुनाव ही निपट जायेगा।
आपको बतादें कि नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा दो से ज्यादा बच्चों के मामले में दिए गए फैसले के बाद जब राज्य चुनाव आयुक्त ने भी साफ कर दिया था कि दो से अधिक बच्चों वालों के चुनाव लड़ने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसला मात्र ग्राम पंचायत पर ही लागू होगा, जबकि जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत पर ये फैसला लागू नही होगा, जिसके बाद जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत में भी दो से अधिक बच्चों के चुनाव लड़ने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में तीन याचिकाऐं दायर की गयी थी, जिसपर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अन्दर मामले मेें अपना जवाब देने के आदेश दिए हैं, ऐसे में साफ है कि अब इस बार जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत में दो से ज्यादा बच्चों वाले प्रत्याशी चुनाव नही लड़ पायेंगे।
बीते मंगलवार को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है, 27 सितम्बर तक नामांकनों की स्कूटनी होनी है, ऐसे में चार सप्ताह बाद जबतक सरकार कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करती है तबतक पूरा पंचायत चुनाव ही सम्पन्न हो जायेगा, ऐसे में उन दो से ज्यादा बच्चों वाले उन प्रत्याशीयों के लिए ये करारा झटका है जो कि हाईकोर्ट से राहत की आस में अपना दलबल के साथ नामांकन करवा चुके हैं।
