दो से ज्यादा बच्चों वाले नही लड़ पायेगे जिला व क्षेत्र पंचायत चुनाव- राज्य निर्वाचन आयुक्त! हाईकोर्ट में फिर होगा निर्णय..

दो से ज्यादा बच्चों वाले नही लड़ पायेगे जिला व क्षेत्र पंचायत चुनाव- राज्य निर्वाचन आयुक्त! हाईकोर्ट में आज दायर हुई तीन याचिकाएं
दो से ज्यादा बच्चों वाले नही लड़ पायेगे जिला व क्षेत्र पंचायत चुनाव
महेश पंवार/देहरादून। 
पहाड़ी खबरनाम की खबर एक बार फिर पुष्ठ साबित हुई है, पहाड़ी खबरनामा ने कल शाम को खबर प्रकाशित की थी कि हाईकोर्ट का दो से ज्यादा बच्चों के चुनाव लडने के आदेश का फैसला मात्र प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्यों पर ही लागू होगा, आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोगों में पैदा हुए असमंजस को अब राज्य निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट कर दूर कर दिया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने आज कहा कि पंचायती राज संशोधन एक्ट पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला केवल प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर ही लागू होगा

दरअसल बीते रोज पंचायती राज संशोधन एक्ट में दो से अधिक बच्चों वालों पर दिए गए हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत की अपात्रता संबंधी आर्टिकल 8 का तो आदेश में जिक्र किया था, लकिन जिला पंचायत की अपात्रता के आर्टिकल 90 और क्षेत्र पंचायत के आर्टिकल 53 का आदेश में कोई जिक्र नहीं किया था, इस वजह से यह सवाल इस बात का खड़ा हो गया है कि क्या यह आदेश सिर्फ ग्राम पंचायत पर ही लागू होगा या फिर इसे जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत पर भी लागू किया जा सकेगा। हाईकोर्ट में कानून के जानकारों ने भी कल ही स्पष्ट कर दिया था कि ये फैसला मात्र ग्राम पंचायतों पर ही लागू होगा। 

वहीं इससे इतर याचिकाकर्ता कांग्रेसी नेता जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है, हाईकोर्ट का आदेश सभी तरह की पंचायतों पर लागू होता है, इस बीच इस मामले में हाईकोर्ट में तीन और याचिकाएं दायर कर दी गई हैं.
वहीं इसी असंजस्य के बीच नैनीताल हाईकोर्ट में आज तीन और याचिकाएं दायर कर दी गई हैं, जिसमें अल्मोड़ा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहन सिंह महरा, धारी, नैनीताल के पूर्व प्रमुख कृपाल सिंह महरा और बलवंत सिहं बिष्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और ग्राम पंचायत की तरह इनमें भी राहत देने की मांग की है। जानकारों का मानना है कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में दो बच्चों से ज्यादा वालों के चुनाव लड़ने सम्बन्धि याचिका में तात्कालिक निर्णय की जरूरत को समझते हुए हो सकता है कि सोमवार तक हाईकोर्ट इन पर फैसला सुना दे। 


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