हरीश थपलियाल/उत्तरकाशी।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद जिले में धारा 144 को लागू कर दी गई है। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणम आने तक प्रभावी रहेगी। साथ ही ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले बहुद्देशीय शिविरों तथा जनता दरबार कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि पंचायत चुनाव के मध्येनजर धारा 144 जिले के नगर निकायों को छोड़कर सभी ग्रामीण क्षेत्र, नामांकन क्षेत्र, मतदान स्थल, पर मतगणना केंद्र लागू की गई है। साथ ही सभी उपरोक्त क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि तथा उनके निकटवर्ती बाजार, मोटरमार्ग पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति कानून व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से एकत्रित नहीं होंगे। कहा किसी भी व्यक्ति, निर्वाचन अभ्यर्थी व राजनैतिक दल को साउंड सिस्टम, सभा, जुलूस आदि के लिए संबधिंत एसडीएम व रिटर्निंग आफिसर से पूर्व अनुमति लेनी जरुरी है। धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक सम्पतियों पर पोस्टर, प्रचार सामाग्री चस्पा करने अथवा लिखावट नहीं की जा सकेगी। अचार संहिता का उलघंन करने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिले में धार 144 लागू होने बाद सितंबर एवं अक्तूबर माह में चिन्यालीसौड़, डुंडा, भटवाड़ी, नौगांव, पुरोला,मोरी ब्लॉकों में प्रस्तावित बहुद्देशीय शिविरों को स्थगित कर दिया गया है।।।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद जिले में धारा 144 को लागू कर दी गई है। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणम आने तक प्रभावी रहेगी। साथ ही ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले बहुद्देशीय शिविरों तथा जनता दरबार कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। डीएम डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि पंचायत चुनाव के मध्येनजर धारा 144 जिले के नगर निकायों को छोड़कर सभी ग्रामीण क्षेत्र, नामांकन क्षेत्र, मतदान स्थल, पर मतगणना केंद्र लागू की गई है। साथ ही सभी उपरोक्त क्षेत्रों में 100 मीटर की परिधि तथा उनके निकटवर्ती बाजार, मोटरमार्ग पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति कानून व्यवस्था भंग करने के उद्देश्य से एकत्रित नहीं होंगे। कहा किसी भी व्यक्ति, निर्वाचन अभ्यर्थी व राजनैतिक दल को साउंड सिस्टम, सभा, जुलूस आदि के लिए संबधिंत एसडीएम व रिटर्निंग आफिसर से पूर्व अनुमति लेनी जरुरी है। धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक सम्पतियों पर पोस्टर, प्रचार सामाग्री चस्पा करने अथवा लिखावट नहीं की जा सकेगी। अचार संहिता का उलघंन करने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिले में धार 144 लागू होने बाद सितंबर एवं अक्तूबर माह में चिन्यालीसौड़, डुंडा, भटवाड़ी, नौगांव, पुरोला,मोरी ब्लॉकों में प्रस्तावित बहुद्देशीय शिविरों को स्थगित कर दिया गया है।।।
