ऋषिकेश- दहेज हत्या के आरोप से पति, सास व देवरानी हुए कोर्ट में बरी..


ऋषिकेश- दहेज हत्या के आरोप से पति, सास व देवरानी हुए कोर्ट में बरी..

ऋषिकेश- दहेज हत्या के आरोप से पति
संजय शर्मा/ऋषिकेश। 

ऋषिकेश में दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति, सास व देवरानी को अपर जिला जज, द्वितीय, ऋषिकेश के न्यायालय ने बरी कर दिया, पूरा मामला एक वर्ष पूर्व का है जब 10 मई 2018 को श्यामपुर में एक महिला ने घर के किचन में रोशनदान से लटका शव मिला था, जिसके बाद पूरे मामले मृतका के पिता ने इसे दहेज हत्या का मामला बताते हुए पुलिस में अपनी बेटी के पति, सास व देवरानी के खिलाफ दहेज के लिए उतपीड़न व हत्या करने की तहरीर दी थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। 


विकास नेगी, अधिवक्ता
विकास नेगी, अधिवक्ता 
बचाव पक्ष के अधिवक्ता विकास नेगी ने बताया कि 10 मई 2018 श्यामपुर थाना ऋषिकेश में  एक विवाहिता का शव किचन में चुन्नी के फंदे से लटकी मिली थी। शव संदिग्ध अवस्था मे मिलने के कारण पुलिस द्वारा मृतिका प्रतिमा के पति नरेश कपसुडी, देवरानी रीना व सास पुष्पा देवी को भारतीय दंड सहिंता की धारा 302, 34, 304 (बी) व 498 (ए) में आरोपी बनाया गया। अपर जिला जज,द्वितीय, ऋषिकेश के न्यायालय ने आज 17/10/2019 को अभियुक्तगणों को बरी कर दिया। अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश गुप्ता व अधिवक्ता श्री विकास नेगी ने पैरवी की। 



अधिवक्ता विकास नेगी ने बताया कि माननीय न्यायालय में अभियोजन की ओर से 13 गवाह  तथा बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाह प्रस्तुत किये गए थे।अधिवक्ता विकास नेगी ने बताया कि बहस के दौरान अभियोजन के आरोपो को नकारा गया तथा अभियोजन के गवाहों के बयानों में मतभेदों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा, व अभियुक्तगणों के पक्ष में मजबूती के साथ पैरवी की।

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