INX मीडिया केस: CBI की नोटिस के बाद भी लापता चिदंबरम, तलाश जारी!

INX मीडिया केस: CBI की नोटिस के बाद भी लापता चिदंबरम
INX मीडिया केस
सीबीआई उनकी तलाश में दो बार उनके घर जा चुकी है
नई दिल्ली 
INX मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम 'लापता' हो गए हैं। सीबीआई उनकी तलाश में दो बार उनके घर जा चुकी है। इधर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शीर्ष अदालत मे याचिका भी लगाई है। चिदंबरम के वकील एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने जस्टिस एनवी रमना की अदालत में अर्जी दी है। सुप्रीम कोर्ट आज मामले की सुनवाई कर सकता है। बता दें कि मंगलवार देर रात सीबीआई की टीम दोबारा चिदंबरम के घर पहुंची थी। अधिकारियों ने घर के बाहर नोटिस चिपकाकर उन्‍हें दो घंटे के भीतर पेश होने का निर्देश दिया था बावजूद इसके चिदंबरम के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सीबीआई उनकी तलाश में जुटी है। 

इससे पहले भी सीबीआई की टीम चिदंबरम के घर गई थी पर उनके वहां नहीं मिलने के कारण वापस लौट आई थी। सीबीआई टीम के लौटने के थोड़ी देर बाद ही ईडी की टीम भी चिदंबरम के घर पहुंची। दोनों एजेंसियां लगातार उनसे फोन से सम्पर्क करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोई यह नहीं बता पा रहा है कि आखिर चिदंबरम हैं कहां? 
सीबीआइ और ईडी के पुख्ता सुबूतों के आधार पर खारिज हुई अग्रिम जमानत

आइएनएक्स मीडिया को एफआइपीबी क्लीयरेंस देने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआइ और ईडी दोनों पी. चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहते थे। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने निचली अदालत से अग्रिम जमानत ले ली थी। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने के बाद पुख्ता सुबूतों से लैस पूछताछ पर अड़ीं जांच एजेंसियों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने न सिर्फ चिदंबरम की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए तीन दिन की मोहलत देने की मांग भी ठुकरा दी। चिदंबरम ने आसन्न गिरफ्तारी की आशंका से बचने की कोशिश जरूर की, लेकिन मंगलवार को उन्हें राहत नहीं मिल सकी।
p. chidambaram
जमानत खारिज होते ही चिदंबरम के घर पहुंची जांच एजेंसियां
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों से चिदंबरम को राहत नहीं मिलने के बाद लंबे समय से इंतजार कर रही सीबीआइ और ईडी दोनों एजेंसियां हरकत में आ गईं। सबसे पहले सीबीआइ टीम चिदंबरम को ढूंढते हुए उनके जोरबाग स्थित घर पर पहुंची, लेकिन वहां उन्हें नहीं पाकर वापस चली गईं। इसके कुछ देर बाद ही ईडी की टीम भी वहां पहुंच गई और बैरंग वापस लौट गई।

चिदंबरम का मोबाइल फोन बंद, संभावित ठिकानों की पड़ताल में जुटे अधिकारी
बताते हैं कि इस बीच चिदंबरम का मोबाइल फोन भी बंद हो गया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, सीबीआइ और ईडी के अधिकारी चिदंबरम के दिल्ली में संभावित ठिकानों की पड़ताल में जुटे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनकी कोशिश सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के पहले चिदंबरम को गिरफ्तार करने की होगी ताकि उन्हें गिरफ्तार कर निचली अदालत में पेश किया जा सके और पुलिस हिरासत में लिया जा सके।

जाने- आगे क्या हो सकता है
एक बार पुलिस हिरासत में आने के बाद चिदंबरम के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना आसान नहीं होगा। अभी चिदंबरम अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीधे जमानत की अर्जी लगानी होगी, इसके लिए उन्हें नए सिरे से निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। जाहिर है जमानत मिलने तक का समय चिदंबरम को जेल में बिताना पड़ सकता है।
पी चिंदबरम पर क्या हैं आरोप ?
दरअसल मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) ने दो उपक्रमों को मंजूरी दी थी। आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुई। इसके बाद ईडी ने पिछले साल इस संबंध में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

क्या है INX मीडिया केस ?
आइएनएक्स मीडिया केस साल 2007 में आइएनएक्स मीडिया को मिले पैसों के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) से मंजूरी मिलने से जुड़ा हुआ है। 305 करोड़ रुपये के इस हाई प्रोफाइल घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का भी नाम शामिल है। सीबीआई और ईडी केस में जांच कर रही है कि कैसे पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से आईएनएक्स मीडिया के लिए मंजूरी मिल गई थी, जबकि उस वक्त वित्त मंत्री खुद उनके पिता पी. चिदंबरम थे।

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