जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है- जम्मू और श्रीनगर में धारा 144 लागू! आधी रात को उमर और महबूबा नजरबन्द..

जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है- जम्मू और श्रीनगर में धारा 144 लागू! आधी रात को उमर और महबूबा नजरबन्द..
जम्मू और श्रीनगर में धारा 144 लागू
जम्मू और श्रीनगर में धारा 144 लागू
नई दिल्ली। 
जम्मू-कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को रविवार देर रात नजरबंद किया गया है। कांग्रेस नेता उस्मान माजिद और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता एम वाई तारिगामी ने ये दावा किया। पुलिस का कहना है कि कश्मीर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जिसके बीच इन नेताओं को नजरबंद किया गया। नजरबंद होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आतंकवादी धमकी और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी बढ़ने के बीच हालात और खराब हुए हैं। इस बीच जम्मू और श्रीनगर में सोमवार सुबह 6 बजे से धारा 144 लगा दी गई है।
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में आज सुबह 9ः30 बजे कैबिनेट बैठक है। इसमें घाटी पर कुछ बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इस बैठक के फैसले और कश्मीर के हालात पर सरकार संसद में बयान भी दे सकती है। मीटिंग से पहले पीएम मोदी ने अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात की।

वही दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवास से जुड़े आर्टिकल 35ए को खत्म करने की तैयारी कर रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार के अंदर इस बात को लेकर विचार शुरू हो गया है और इस पर जल्द फैसला हो सकता है। हालांकि, सरकार को फूंक-फूंक कर कदम उठाना होगा, क्योंकि इस कदम से पाक को राज्य में भावनाएं भड़काने का मौका मिल जाएगा। लोकसभा में अपने पहले संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात पर जोर दिया था कि संविधान में धारा 370 स्थायी नहीं है। 
क्या है अनुच्छेद 35A ! 
  • अनुच्छेद 35A से जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते हैं।
  • 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे वही स्थायी निवासी।
  • स्थायी निवासियों को ही राज्य में जमीन खरीदने, सरकारी रोजगार हासिल करने और सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए अधिकार मिले हैं.
  • किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू-कश्मीर में जाकर स्थायी निवासी के तौर पर न जमीन खरीद सकता है, ना राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है
  • अगर जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसके अधिकार छिन जाते हैं, हालांकि पुरुषों के मामले में ये नियम अलग है। 

दरअसल ऐसा जम्मू-कश्मीर की विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा किया गया जानकार मानते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश से इस ही इस नियम को खत्म किया जा सकता है कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि किसी बड़े फैसले से पहले सभी पक्षों को साथ लेकर चलना होगा। अब सवाल है कि

35A को हटाने पर क्या होगा ?
  • देश का कोई नागरिक राज्य में जमीन खरीद पाएगा, सरकारी नौकरी कर पाएगा, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला ले पाएगा।
  • महिला और पुरुषों के बीच अधिकारों को लेकर भेदभाव खत्म होगा।
  • कोई भी व्यक्ति कश्मीर में जाकर बस सकता है।
  • वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा। 

खबर पर प्रतिक्रिया दें 👇