अब दो बच्चों से ज्यादा वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, हाई स्कूल पास होना भी जरूरी...

अब दो बच्चों से ज्यादा वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, हाई स्कूल पास होना भी जरूरी...
पंचायत चुनाव
अब दो बच्चों से ज्यादा वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, हाई स्कूल पास होना भी जरूरी...
पुष्पराज बहुगुणा/देहरादून।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन पंचायत राज एक्ट संशोधित बिल सदन में पारित हो गया है। अब दो बच्चों से ज्यादा वाले व हाईस्कूल तक न पढ़े जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव  नहीं लड़ पाएंगे।
वैसे पहले से ही लगभग निश्चित हो गया था कि सरकार जल्द पंचायत राज एक्ट संशोधित बिल सदन में पारित करने वाली है जिसे लेकर प्रदेश भर के लोगों की इस पर नजर थी, ऐसे में अंततः सरकार ने अब पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों के दो बच्चों से ज्यादा न होने के साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल पास रखी गई है। महिला और एससी-एसटी के जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता में थोड़ी राहत दी गयी हैं, पंचायत चुनाव के लिए इस तरह का प्रावधान करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ऐसे में अब राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य वर्ग की शैक्षिक योग्यता जहां हाईस्कूल पास रखी गई है, वहीं महिला और एससी-एसटी के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है। ऐसे में निश्चित है कि अब आने वाले पंचायत चुनाव  इस एक्ट के आधार पर हो सकते हैं।सदन में विपक्ष के हंगामे के कारण एक्ट पर व्यापक चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष आखिर तक वेल में बैठा रहा और सरकार ने एक्ट पास कर दिया।फिर सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया।

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