गुप्ता बंधुओं की शादी पर रोक से HC का इनकार! पर जमा करने होंगे 3 करोड़

नैनीताल हाईकोर्ट ने गुप्ता फैमिली के बेटों की वीआईपी शादी पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य प्रदूषण बोर्ड को शादी के बाद एक रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं कि इस शादी के आयोजन से पर्यावरण को कितना नुक़सान हुआ है इसकी पूरी रिपोर्ट देनी होगी...
सांकेतिक फ़ोटो- गुप्ता बंधुओ के बेटों के शादी रोकने पर हाईकोर्ट का इनकार।
संजय शर्मा/पहाड़ी खबरनामा।
देवभूमि के मशहूर पर्यटक स्थल औली में हो रही गुप्ता परिवार के बेटों की चर्चित शादी मामले में गुप्ता परिवार को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शादी पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन हाईकोर्ट कोर्ट ने गुप्ता परिवार को पर्यावरण नुक़सान के लिए 3 करोड़ रुपये 21 जून से पहले जमा करने के आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को  भी आदेश दिया है कि वह शादी के बाद एक रिपोर्ट तैयार करे कि इस आयोजन से पर्यावरण को कितना नुक़सान हुआ है। यह रिपोर्ट राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा 8 जुलाई तक हाई कोर्ट में पेश करनी होगी।
वही कोर्ट ने जिलाधिकारी चमोली को भी आदेश दिए हैं कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर जो बातें कही हैं उनका उल्लंघन न हो. ऐसा होने पर डीएम चमोली इसके जिम्मेदार होंगी। 
वही हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि औली में जहां गुप्ता परिवार की शादी हो रही है, वह बुग्याल क्षेत्र नहीं है बल्कि ये स्थान बुग्याल से 4 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा राज्य प्रदूषण बोर्ड ने शादी में 30 हीटर, 4 जनरेटर, इंवेट कंपनी के 55 लोगों के साथ 20 ड्राइवर लगे होने की बात कही। यह भी कहा गया कि इस समारोह में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। हाईकोर्ट में इवेंट कम्पनी द्वारा ये भी बताया गया कि शादी समारोह में सिर्फ़ 150 के करीब लोग शामिल होंगे, इन तथ्यों को रिकॉर्ड में लेते हुए कोर्ट ने शादी पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से साफ इंकार करते हुए ये आदेश दिए है।

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